सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना पर लगाया ₹3 लाख का जुर्माना: जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर कॉमेडियन समय रैना के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी फटकार लगाई है। अदालत के आदेशों की अनदेखी और न्यायालय को गुमराह करने के आरोप में शीर्ष अदालत ने रैना और अन्य संबंधित पक्षों पर 3-3 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।
न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया कि समय रैना ने न केवल पिछले निर्देशों का पालन करने में लापरवाही बरती, बल्कि अदालत के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन भी किया। कानून की नजर में इस तरह का रवैया न्याय प्रक्रिया का अपमान माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप यह सख्त कदम उठाया गया है।
इस आर्थिक दंड के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक समय सीमा भी तय की है। कोर्ट ने समय रैना और अन्य लोगों को अपना अनुपालन हलफनामा (Compliance Affidavit) दाखिल करने के लिए दो सप्ताह (14 दिन) की अंतिम मोहलत दी है।
अब यह देखना अहम होगा कि क्या रैना दी गई समय सीमा के भीतर अपना हलफनामा पेश करते हैं या उन्हें आगे और कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
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